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हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, प्रदेश के नगरीय निकायों के वार्डों के परिसीमन पर लगाई रोक

बिलासपुर हाईकोर्ट ने नगरीय निकायों में वार्ड परिसीमन पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने राज्य शासन से पूछा- वर्ष 2011 के जनगणना के आधार पर अभी निकायों का क्यों किया जा रहा है परिसीमन

कोरिया टाईम्स हेड गुलशन कुमार यादव 

बिलासपुर :- हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में प्रदेश केनगरीय निकायों के वार्डों के परिसीमन पर रोक लगा दी है। कोर्ट के इस फैसले से राज्य सरकार को तगड़ा झटका लगा है। प्रदेश के निकायों के परिसीमन के बाद दावा आपत्ति मंगाने का काम किया जा रहा था। इस आदेश के बाद पूरी प्रक्रिया पर रोक लग गई है। राजनादगांव नगर निगम, कुम्हारी नगर पालिका व बेमेतरा नगर पंचायत में वार्डों के परिसीमन को चुनौती दी गई थी। तीनों याचिकाओं की प्रकृति समान थी, लिहाजा हाई कोर्ट ने तीनों याचिकाओं को एक साथ मर्ज करते हुए साथ-साथ सुनवाई प्रारंभ की। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि राज्य सरकार ने प्रदेशभर के निकायों के वार्ड परिसीमन के लिए जो आदेश जारी किया है उसमें वर्ष 2011 के जनगणना को आधार माना है। इसी आधार पर परिसीमन का कार्य करने कहा गया है। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं का कहना था कि वार्ड परिसीमन के लिए बनाए गए नियमों के अनुसार अंतिम जनगणना को आधार माना गया है। राज्य सरकार ने अपने सर्कुलर में भी परिसीमन के लिए अंतिम जनगणना को आधार माना है। अधिवक्ताओं का कहना था कि राज्य सरकार ने इसके पहले वर्ष 2014 व 2019 में भी वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन का कार्य किया है। जब आधार एक ही है तो इस बार क्यों परिसीमन का कार्य किया जा रहा हैं।