कोरिया टाईम्स ब्यूरो नंदू यादव
अवैध रूप से संचालित माइक्रो पैथोलॉजी लैब पटना को नर्सिंग होम एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए किया गया तत्काल बंद
कोरिया/छत्तीसगढ़- कोरिया कलेक्टर के निर्देशानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रशांत सिंह के मार्गदर्शन में जिला स्वास्थ्य विभाग एवं खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला कोरिया की टीम के द्वारा अवैध, बिना अनुज्ञप्ति के पैथोलॉजी व झोला छाप क्लीनिक पर कार्यवाही के तहत गठित जांच आदेश के परिपालन में गठित जांच टीम द्वारा प्राप्त शिकायत के आधार पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पटना के पास स्थित माइक्रो पैथोलॉजी लैब पटना में नर्सिंग होम एक्ट 2013 के तहत बिना डिग्री/अनुज्ञप्ति के लैब संचालन करने पर तथा अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा मरीजों का जांच परीक्षण करते पाए जाने पर अवैध रूप से संचालित माइक्रो पैथोलॉजी लैब पटना को नर्सिंग होम एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए तत्काल बंद किया गया।
जांच टीम में प्रभारी ब्लॉक स्वास्थ्य अधिकारी पटना डा0 प्रशांत सिंह, सहायक औषधि नियंत्रक संजय कुमार नेताम, विकास लकड़ा एवं श्री आलोक मिंज औषधि निरीक्षक अमृत लाल टुंडे बी0ई0ई0 स्वास्थ्य विभाग, सी.एच.सी पटना टीम में कार्यवाही के दौरान मौजूद थे।